शुल्क बढ़ोतरी पर निजी स्कूलों की समीक्षा याचिका खारिज

निजी स्कूलों ने उच्च न्यायालय के इससे पहले दिए गए उस फैसले पर समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवंटित भूमि पर खुले गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति के बगैर शुल्क बढ़ाने पर रोक लगा दी थी।

मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायाधीश जयंत नाथ की खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की ओर से दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 19 जनवरी को दिए गए फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि स्कूल ‘लाभ कमाने और व्यवसायिकरण’ की दौड़ में शामिल नहीं हो सकते।

अदालत ने यह भी कहा, “दिल्ली के शिक्षा निदेशकों को डीडीए द्वारा इन स्कूलों को भूमि का आवंटन करते समय हस्ताक्षर किए गए आवंटन-पत्र में दर्ज शर्तो के पालन को सुनिश्चित करना चाहिए।”

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493