नई दिल्ली, 9 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को शहर में वाहनों के सम और विषम पंजीकरण संख्या के आधार पर अलग-अलग दिन परिचालन के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और कहा कि यह फैसला प्रायोगिक तौर पर लिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के फैसले के विरुद्ध दाखिल की गई दो जनहित याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले की सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि तय की।
पीठ ने कहा, “आप क्यों यह याचिका दाखिल कर रहे हैं? दिल्ली सरकार विभिन्न पक्षों से बात कर रही है। वह इसे प्रयोग के तौर पर एक जनवरी 2016 से लागू करेगी। इस संबंध में कोई नीति नहीं बनाई गई है या कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है। सिर्फ प्रस्ताव आया है। आप जनहित याचिका उपयोग सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए नहीं कर सकते।”
एक याचिका वकील श्वेता कपूर ने तथा दूसरी सर्वेश सिंह ने दाखिल की थी।
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2016 से शहर में सम और विषम नंबर प्लेट वाले वाहनों को क्रमश: सम और विषम तिथियों को चलने की अनुमति देने का फैसला किया है।
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