सर्वोच्च न्यायालय का एनईईटी फैसले पर पुनर्विचार से इनकार

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने 2016-17 में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एईईटी) से संबंधित अपने फैसले पर शनिवार को पुनिर्विचार करने से इनकार कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी तथा न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा, “इस मामले पर अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई हो चुकी है और अब यह मामला खत्म हो चुका है।”

इससे पहले एक अधिवक्ता ने अदालत को उन परेशानियों से अवगत कराया, जो छात्रों को बिना तैयारी के परीक्षा देने के लिए कहने के बाद पेश आनी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्रीय माद्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक मई और 24 जुलाई को परीक्षा लेगा।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493