सलमान बरी, प्रशंसकों का आभार जताया (लीड-2)

जोधपुर/मुंबई, 18 जनवरी (आईएएनएस)। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत ने बुधवार को हथियार अधिनियम मामले में बरी कर दिया। उन पर 1998 में काला हिरण मारने का आरोप था। सलमान ने समर्थन जाहिर करने के लिए प्रशंसकों का और फैसले की सराहना करने वाले कुछ सहकर्मियों का आभार व्यक्त किया है।

सलमान के खिलाफ यह मामला वर्ष 1999 में दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित ने इस मामले की सुनवाई नौ जनवरी को पूरी कर ली थी और फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने जब फैसला सुनाया, उस वक्त सलमान और उनकी बहन अल्वीरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने सलमान को गैरलाइसेंसी हथियार रखने और 1998 में कथित तौर पर काला हिरण का शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के मामले में बरी कर दिया।

इस फैसले के बाद सलमान के चेहरे पर राहत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं।

पुलिस ने अदालत के बाहर एकत्रित हुए समर्थकों को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया। कई लोगों ने सलमान की तस्वीर हाथ में ले रखी थी।

सलमान ने ट्विटर पर लिखा, “सभी समर्थकों और शुभचिंतकों को धन्यवाद।”

हिंदी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान और कुछ अन्य बॉलीवुड कलाकारों पर 1 अक्टूबर, 1998 की रात काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था।

अनुभवी लेखक सलीम खान के बेटे सलमान को इससे पहले भी दो अन्य मामलों में बरी कर दिया गया था।

कई लोग सलमान को बरी किए जाने से खुश नहीं हैं।

ट्विटर पर एक उपयोगर्ता ने लिखा, “कानून और अदालत के मामले के ‘तीस मार खान’। शर्म आनी चाहिए।”

एक अन्य ने लिखा, “यहां लाखों को पता है कि सलमान खान दोनों मामलों में दोषी हैं। आपकी आवाज का कोई मूल्य नहीं, अगर सामने वाले के पास पैसा और ताकत है। कितना दुखद है।”

‘हम साथ साथ हैं’ में सलमान के पिता की भूमिका निभा चुके अभिनेता आलोक नाथ ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए आईएएनएस से कहा, “काफी समय से चले आ रहे मामले का सुखद अंत हुआ है। उन्हें और उनके परिवार को वाकई में राहत दी जानी चाहिए।”

उन्होंने कहा, “सलमान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका करियर शानदार है। अब उनकी शादी और बच्चे पैदा करने का समय है।”

अभिनेता रोनित रॉय ने कहा कि वह सलमान के लिए खुश हैं।

‘बिग बॉस 10’ के पूर्व प्रतियोगी राहुल देव ने आईएएनएस से कहा, “मुझे न्याय प्रणाली पर भरोसा है और सलमान को बरी कर देने से साफ हो गया है कि वह निर्दोष थे।”

‘बजरंगी भाईजान’ (एक फिल्म में सलमान के किरदार का नाम) नाम से मुंबई स्थित भोजनालय भाईजना रेस्तरां ने यह खबर मिलने के बाद 50 प्रतिशत छूट की घोषणा कर दी है।

इसी मामले में हथियार अधिनियम के तहत अवैध रूप से हथियार रखने का भी मामला दर्ज हुआ था।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में एक अन्य मामले में सलमान को बरी कर दिया था। यह भी चिंकारा के शिकार से संबंधित था।

उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने सलमान को शिकार के दो अलग-अलग मामलों में एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सलमान ने उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया था।

उन्हें वर्ष 2006 में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया था और सजा सुनाई गई थी।

सलमान और राज्य सरकार ने विभिन्न आधारों पर निचली अदालतों के फैसले को चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने जुलाई 2016 में सलमान की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया और राज्य सरकार की ओर से सजा बढ़ाने की अपील भी खारिज कर दी थी।

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