सामूहिक दुष्कर्म मामला दर्ज नहीं करने पर एसओ तलब

खैरीघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करने का आदेश अदालत ने ढाई माह पूर्व दिया था। लेकिन, एसओ ने मामला नहीं दर्ज किया। दो बार नोटिस दिए जाने के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने उन्हें तलब किया है।

इस मामले में खैरीघाट थाना अंतर्गत एक गांव निवासी महिला के साथ 17 मार्च को गांव के ही रहने वाले तीन लोगों प्रेम, रामलखन, टेढ़े पर दुष्कर्म का आरोप है। चाकू की नोंक पर दुराचार के बाद महिला को मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी गई।

इस मामले में महिला ने अपर सिविल जज प्रवर खंड की अदालत में वाद दायर किया था। कोर्ट ने 20 मई को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन एसओ ने केस नहीं दर्ज किया। इस मामले में महिला ने एसओ खैरीघाट के खिलाफ अवमानना वाद दायर किया है।

अवमानना वाद दायर किए जाने के बाद अदालत ने 25 जून और 27 जून को दो नोटिस जारी कर एसओ को पेश होने के आदेश दिए थे। दो बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी एसओ ने मुकदमा नहीं दर्ज किया और कोई आख्या भी नहीं भेजी।

अपर सिविल जज बसंत कुमार जाटव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसओ खैरीघाट बाबूराम यादव को एक अगस्त को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। पेश न होने पर दंडात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

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