सीबीआई अधिकारी को अदालत में पेश होने का निर्देश

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ जांच की यथा स्थिति रपट पेश न करने पर यहां एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबाई) के एक वरिष्ठ अधिकारी को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने मामले की जांच कर रहे सीबीआई के पुलिस अधीक्षक को मामले में जांच की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए 22 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है।

अदालत ने चार दिसंबर को हथियार व्यापारी अभिषेक वर्मा के बयान के मद्देनजर सीबीआई को 1984 के सिख विरोधी दंगों में टाइटलर के खिलाफ और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की आगे जांच का आदेश दिया था।

वर्मा ने कहा था कि टाइटलर ने दंगों के एक प्रत्यक्षदर्शी को बड़ी रकम देकर और उसके बेटे को विदेश में बसाने का प्रलोभन देकर प्रभावित करने की कोशिश की थी।

इससे पूर्व सीबीआई दो बार टाइटलर को क्लीन चिट दे चुकी है।

अप्रैल 2013 में एक सत्र अदालत ने एक समापन रपट को खारिज करते हुए सीबीआई को हत्याओं की जांच जारी रखने को कहा था।

सीबीआई ने ऐसा किया, लेकिन 24 दिसंबर, 2014 को एक अन्य समापन रपट दाखिल कर दी, जिसमें कहा गया कि टाइटलर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।

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