फरीदकोट (पंजाब), 2 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को मारपीट से जुड़े 17 साल पुराने एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को बरी कर दिया।
सुखबीर बादल सत्ताधारी अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं। वह उस समय अदालत में मौजूद थे, जब न्यायिक दंडाधिकारी सतीश कुमार ने पत्रकार नरेश सहगल द्वारा पांच सितंबर, 1999 को यहां पास के कोटकापुरा कस्बे में दायर एक मामले में फैसला सुनाया।
सहगल ने आरोप लगाया था कि सुखबीर बादल और उनके समर्थकों ने उसे धमकी दी थी और मारपीट किया था। बादल उस समय फरीदकोट से चुनाव लड़ रहे थे।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 30 जून, 2006 को पुलिस को आदेश दिया था कि हमले के लिए सुखबीर सहित आठ आरोपियों पर मामला दर्ज किया जाए।
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