ग्वालियर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री पर सस्पेंड किए गए टीचर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके निलंबन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। न्यायालय ने कहा कि सस्पेंशन का अधिकार होना पर्याप्त नहीं, उसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण और ठोस आधार पर होना चाहिए। अदालत ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया।
मामला शिवपुरी जिले के प्राथमिक शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित का है, जिन्हें 13 मार्च 2026 को फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने के बाद निलंबित किया गया था। वीडियो में उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री की मिमिक्री की थी।
दरअसल, पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी की शिकायत के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर बीईओ कार्यालय बदरवास से अटैच कर दिया। याचिका में शिक्षक की ओर से कहा गया कि वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था और बिना स्वतंत्र जांच के जल्दबाजी में कार्रवाई की गई।
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