शिमला, 17 फरवरी (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश ने सिगरेट समेत तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए सभी दुकानों के लिए लाइसेंस जरूरी करने का फैसला किया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को आईएएनएस को बताया, “मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी बैठक में तंबाकू उत्पादों के खुदरा विक्रेताओं का पंजीकरण आवश्यक करने और सिगरेट और बीड़ी की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।”
मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों के सभी खुदरा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस जरूरी करने का भी फैसला किया।
पिछले महीने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू उत्पादों के खुदरा विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए कानूनी मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद लगभग 200 सिगरेट और बीड़ी विक्रेताओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया था।
विधानसभा में 25 फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र में इस पर विधेयक पेश किया जाएगा।
विक्रेताओं का कहना है कि सिगरेट की बिक्री के लिए पंजीकरण प्रणाली लागू किए जाने से सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और उनकी आजीविका प्रभावित होगी।
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