नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हुए विस्फोट के मामले में एक नाबालिग को तीन साल सुधार गृह में रखने का किशोर न्याय बोर्ड का आदेश बरकरार रखा है।
नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हुए विस्फोट के मामले में एक नाबालिग को तीन साल सुधार गृह में रखने का किशोर न्याय बोर्ड का आदेश बरकरार रखा है।