एसईजेड, एफटीए अधिनियम में होगा बदलाव

कोलकाता, 19 अगस्त (आईएएनएस)। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) तथा विदेश व्यापार अधिनियम (एफटीए) में उपयुक्त विधायी बदलाव लाकर इसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के संगत बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय कदम उठाने जा रहा है। एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि जीएसटी के अनुरूप बनाने के लिए मंत्रालय विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की योजनाओं में भी परिवर्तन करेगा।

वाणिज्य मंत्रालय में सचिव रीता तेवतिया ने कहा, “हमें अपने कानूनों पर विचार करने की जरूरत है। जीएसटी विधेयक के साथ संगत व अनुकूल होने के लिए एसईजेड तथा एफटीए में उपयुक्त कानूनी बदलाव की जरूरत होगी।”

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा यहां आयोजित कार्यक्रम ‘विश्व व्यापार की उभरती आकृति’ में उन्होंने कहा कि मंत्रालय ये उपाय कर रहा है।

उन्होंने कहा, “डीजीएफटी की कई योजनाओं को जीएसटी के संगत बनाने की जरूरत है।”

तेवतिया ने कहा कि संभावना है कि जीएसटी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 1-1.5 फीसदी तक बढ़ाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार के विशेषज्ञ कानून का मसौदा तैयार करने में कई पहलुओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था को जीएसटी कानून के अंतिम रूप लेने तक जारी रखा जाएगा।

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