मप्र में मेडिकल काउंसलिंग पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर राज्य सरकार की एक अवमानना याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

राज्य सरकार ने याचिका में कहा था कि निजी मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही केंद्रीकृत काउंसलिंग के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दे रहे हैं।

न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 19 सितंबर से पहले जवाब के आदेश के साथ राज्य में स्थित निजी मेडिकल कॉलेजों, उनके संगठनों और डीम्ड युनिवर्सिटीज को एक नोटिस जारी किया है। पीठ 19 सितंबर को अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगी।

यथास्थिति बनाए रखने का यह आदेश संबंधित निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा की गई काउंसिलिंग और राज्य सरकार द्वारा की गई केंद्रीकृत मेडिकल काउंसलिंग, दोनों पर प्रभावी है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493