उप्र : अखलाक के परिवार के खिलाफ गोहत्या का मामला दर्ज

अदालत के आदेश पर जारचा कोतवाली पुलिस ने अखलाक के परिवार के सदस्यों- मां असगरी, पत्नी इकरामन, बेटे दानिश, बेटी साहिस्ता, भाभी सोना, छोटे भाई जान मोहम्मद के खिलाफ गोहत्या निवारण अधिनियम और पशुक्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

अखलाक के परिवार के वकील ने हालांकि कहा है कि निचली अदालत के फैसले को वह हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

बिसहड़ा के ग्रामीण सूरजपाल ने मथुरा की फोरेंसिक रिपोर्ट में बीफ की पुष्टि होने के बाद कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका दर्ज कराई थी। एक महीने तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को अखलाख परिवार के खिलाफ गोहत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर, 2015 (बकरीद) की रात गोरक्षकों की भीड़ ने गोमांस खाने और घर में रखने के आरोप में अखलाक की पीटकर और सिलाई मशीन से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। भीड़ ने अखलाक के बेटे को भी अधमरा कर दिया था।

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