नई दिल्ली, 27 सितम्बर (आईएएनएस)। तमिलनाडु को कावेरी जल देने के मुद्दे पर बने गतिरोध को दूर करने के उपाय ढूढ़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने को कहा है।
केंद्र को इस तरह की एक बैठक आयोजित करने की बात कहते हुए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले तीन दिनों तक प्रतिदिन 6000 क्यूसेक जल तमिलनाडु के लिए छोड़े।
कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर कर्नाटक और तमिलनाडु में ठन गई है। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को शीर्ष अदालत से कहा था कि वह तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त जल केवल दिसंबर में छोड़ सकता है, क्योंकि बेंगलुरू समेत कर्नाटक के सभी बड़े शहरों में पेयजल की कमी है।
कर्नाटक ने सर्वोच्च न्यायालय से उसके आदेश में बदलाव की भी मांग की, जिसके तहत तमिलनाडु को और अधिक जल देने का निर्देश दिया गया है।
कुछ दिनों पहले कर्नाटक विधानसभा में एक प्रस्ताव परित किया गया, जिसमें कहा गया कि नदी जल का उपयोग केवल कावेरी घाटी के गांवों और बेंगलुरू में पीने की जरूरत के लिए किया जाएगा।
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