ग्रेवाल के शहीद दर्जे, 1 करोड़ रुपये सहायता के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय में शनिवार को दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं। पहली याचिका दिल्ली की आप सरकार के उस निर्णय के खिलाफ जिसमें पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल को शहीद घोषित करने और उसके परिवार को एक करोड़ रुपये आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। ग्रेवाल ने वन रैंक वन पेंशन योजना (ओआरओपी) योजना के मुद्दे पर आत्महत्या की थी।

जनहित याचिका दायर करने वाले ने कहा है कि दिल्ली सरकार के इस कार्य से पुरस्कार राशि के लिए आत्महत्या करने को बढ़ावा मिलेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार आत्महत्या को गौरवान्वित नहीं कर सकती।

दिल्ली के कैबिनेट ने ग्रेवाल के परिवार को एक करोड़ रुपये देने और उसे शहीद घोषित करने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

एक जनहित याचिका केंद्र सरकार के एक पूर्व कर्मचारी पूरन चंद आर्य ने अधिवक्ता अभिषेक चौधरी के जरिए दायर की है। उसमें कहा गया है कि आत्महत्या कायरपन का काम है और यह कभी भी शहीद का दर्जा पाने के लायक नहीं हो सकता।

इस तरह का कृत्य समाज में आत्महत्या को बढ़ावा देने के बराबर है, जो एक राष्ट्रीय शर्म का मामला है। सरकार राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी धन को बर्बाद कर रही है।

एक अन्य याचिका अवध कौशिक ने दायर की है और कहा कि ग्रेवाला को शहीद का दर्जा देना देश के लिए और अच्छे कारण के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले वास्तविक शहीदों का अपमान और उपेक्षा है।

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