नई दिल्ली, 14 दिसम्बर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार के पास पेंशनधारकों के लिए पेंशन जारी करने को लेकर आधार की अनिवार्यता का कोई प्रस्ताव नहीं है। संसद में बुधवार को यह जानकारी दी गई।
कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार के पेंशनधारकों को पेंशन जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
केंद्र सरकार के सभी आयु वर्ग के 87 फीसद पेंशन धारकों के बैंक खातों के आधार से जुड़े होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रयास किया है कि केंद्र सरकार के सभी पेंशनधारकों के खाते आधार संख्या से जोड़े जाए, जिससे उन्हें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अतिरिक्त सुविधा का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा, “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बूढ़े और दुर्बल पेंशनधारकों सहित दूसरों को आधार संख्या जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।”
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