राजमार्गो से लगे होटल, रेस्तरां में शराब परोसने पर रोक

नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में पड़ने वाले होटलों और रेस्तरां में शराब नहीं परोसी जा सकती।

शीर्ष अदालत ने अपने 15 दिसंबर, 2016 के आदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को प्रतिबंधित कर दिया था।

हालांकि, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने राजमार्गो से लगे 20,000 या इससे कम आबादी वाले नगरपालिका/स्थानीय निकायों के संबंध में प्रतिबंध में ढील करते हुए दूरी को घटाकर 220 मीटर कर दिया।

सर्वोच्च अदालत ने सिक्किम और मेघालय को प्रतिबंध से पूरी तरह से छूट दी जबकि हिमाचल प्रदेश को राजमार्गो से लगे 20,000 या कम आबादी वाले स्थानीय निकायों में 220 मीटर दूरी की सीमा के प्रावधान में डाल दिया।

अदालत ने तमिलनाडु को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने 15 दिसंबर के आदेश को लागू करने के लिए और समय की मांग की थी।

सर्वोच्च अदालत का शुक्रवार का यह आदेश कुछ राज्य सरकारों और राजमार्गो से लगे होटल और रेस्तरां मालिकों के आवेदनों पर आया जिसमें 15 दिसंबर के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी।

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