चेन्नई, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से किसानों द्वारा सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज माफ करने का आदेश दिया।
राज्य सरकार पहले ही पांच एकड़ भूमि रखने वाले किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है।
लेकिन, किसानों ने भूमि की सीमा को दरकिनार कर ऋण माफ करने के लिए मामला दायर किया।
अदालत ने सोना पर दिए गए कर्ज को भी माफ करने का आदेश दिया है।
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