नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एसवाईएल (सतलुज-यमुना लिंक) मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख 27 अप्रैल तय कर दी। अदालत ने यह निर्देश केंद्र सरकार के यह कहने के बाद दिया कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की विवादास्पद मुद्दे पर गतिरोध दूर करने के लिए 20 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है।
सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार द्वारा अदालत को प्रस्तावित बैठक के बारे में सूचना दिए जाने पर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने यह निर्देश दिया। इस बैठक में सतलुज-यमुना लिंक नहर के पंजाब के क्षेत्र में निर्माण पर चर्चा होगी।
सुनवाई को स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति घोष ने कहा, “यदि पंजाब के क्षेत्र में एसवाईएल को पूरा करने का मामला सुलझ जाता है तो ठीक है। यदि नहीं हुआ तो हम मामले की सुनवाई करेंगे और इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे।”
पीठ ने कहा कि सभी पक्षों से कहा गया है कि सुनवाई 27 अप्रैल को 2 बजे होगी।
पीठ ने विवाद में शामिल पक्षों प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा से कहा कि उन्हें मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने अपने 2002 और 2004 के आदेश और व्यवस्था में पंजाब में नहर को पूरा करने का आदेश दिया था।
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