रोज वैली घोटाला मामले में तृणमूल सांसद की जमानत याचिका खारिज

भुवनेश्वर, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय ने बुधवार को रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल और सीशोर ग्रुप के निदेशक प्रवत दास की जमानत याचिका खारिज कर दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा घोटाले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किए गए तापस पाल इस समय न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जमानत मांगी थी।

सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद तापस पाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

सीबीआई ने तापस पाल को पिछले वर्ष 30 दिसंबर को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। अभिनय से राजनीति में आए तापस पाल पर 2010 में रोज वैली के बतौर निदेशक अपनी पत्नी, बेटी और भतीजी को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने का आरोप है।

वहीं सीशोर ग्रुप के अध्यक्ष प्रशांत दास के छोटे भाई प्रवत दास को 24 जनवरी, 2015 को चिटफंड घोटालों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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