नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मालेगांव विस्फोट मामले के एक आरोपी की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया।
आरोपी ने इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय से उसे जमानत नहीं मिलने को चुनौती दी थी।
शीर्ष अदालत की पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
बंबई उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल को इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दे दी थी, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका खारिज कर दी थी।
नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी।
जांच एजेंसियों ने विस्फोट के तार दक्षिणपंथी समूह अभिनव भारत से जोड़े थे। इस ममाले में साध्वी और पुरोहित सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले की जांच करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन पुरोहित के खिलाफ आरोपों को अधिक गंभीर बताया।
एनआईए ने दलील दी कि सबूत विस्फोट में पुरोहित की संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं।
dharmpath.com dharmpath