लखनऊ के पूर्वी क्षेत्र में धारा 144 लागू

एडीएम ने बताया, “विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि विभिन्न राजनीतिक दलों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा राजधानी क्षेत्र में प्रदर्शन करने की संभावना से शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन आदि पर्वो के अवसर पर भी आसामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है, जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है।”

उन्होंने कहा, “इन कारणों से लोक प्रशांति एवं जनजीवन को सामान्य बनाए रखने, जन एवं जन संपत्ति की तथा लोक प्रशांति भंग होने से रोकने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है।”

एडीएम ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन जीवन एवं निजी/लोक संपत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा जो कि 30 जून से 29 अगस्त तक प्रभावी होगी।

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