नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यो में अनियमितता के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
जिला न्यायाधीश तलवंत सिंह ने मामले के जांच अधिकारी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई पांच जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने पिछले महीने मामले को जिला न्यायाधीश के सुपुर्द कर दिया था।
इससे पहले, मल्होत्रा ने एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद मामले को जिला न्यायाधीश को सौंप दिया था, क्योंकि ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष अदालत द्वारा ही की जा सकती है।
महानगर दंडाधिकारी की अदालत के पास भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है।
अब तक महानगर दंडाधिकारी की अदालत में मामले की सुनवाई आपराधिक शिकायत के आधार पर हो रही थी, जिसमें सड़क भ्रष्टाचार-रोधी संगठन के संस्थापक राहुल शर्मा और संगठन के सचिव विप्लव अवस्थी ने केजरीवाल, उनके रिश्तेदार सुरेंदर कुमार बंसल और पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किए जाने की मांग की थी।
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