नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अदालत को शुक्रवार को सूचित किया कि वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी एलआईसी एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ पूरक आरोपपत्र जल्द ही दाखिल करेगा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने ईडी के निवेदन के बाद मामले को 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
अदालत ने तब तक के लिए आनंद चौहान की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है।
ईडी ने इससे पहले जीवन बीमा निगम एजेंट के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और उस पर वीरभद्र सिंह के ‘दागी’ 5.14 करोड़ रुपये को एलआईसी पॉलिसी में निवेश कराने का आरोप लगाया। यह पॉलिसियां वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गई थीं।
ईडी ने धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।
एक जांच में कथित तौर पर पाया गया कि वीरभद्र सिंह ने अपने व परिवार के सदस्यों के नाम पर कुल 6.03 करोड़ की संपत्ति जुटाई, जो उनके केंद्रीय इस्पात मंत्री के 2009 से 2011 के कार्यकाल के समय आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा रही।
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