सुनंदा पुष्कर मामले में होटल का कमरा खोलने का आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर (आईएएनएस)। राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की होटल लीला पैलेस के एक कमरे को खोलने में समय विस्तार देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर जनवरी 2014 में लीला पैलेस के एक कमरे में मृत पाई गइर्ं थीं।

महानगर दंडाधिकारी धर्मेद्र सिंह ने पुलिस को 17 जनवरी 2014 से बंद कमरा संख्या 345 को खोलने और अगली सुनवाई पर 26 सितंबर को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

पुलिस ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाल द्वारा घटनास्थल से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की बात कहते हुए कमरे को बंद रखने के लिए और समय की मांग की थी।

अदालत ने कहा, “समय के विस्तार की मांग उचित नहीं है और कमरे को खोलने के लिए आगे समय नहीं दिया जा सकता। हालांकि, जांच एजेंसी या एफएसएल टीम कमरे में जा सकती है और वहां से जांच के लिए जरूरी सामग्री का संग्रह कर सकती है।”

अदालत ने कहा कि कमरा तीन साल से बंद होने के कारण होटल लीला को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493