उप्र : राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज

हमीरपुर, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। हमीरपुर की एक अदालत ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विकास कुमार ने याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अवधनरेश सिंह चंदेल का बयान दर्ज करने के बाद याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राहुल गांधी के बयान से वादी के किस व्यक्तिगत अधिकार का हनन हुआ है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया।

उन्होंने कहा, “संविधान के तहत सभी को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है।”

उल्लेखनीय है कि हमीरपुर मुख्यालय के रमेड़ी मुहल्ला निवासी अधिवक्ता अवधनरेश चंदेल ने राहुल गांधी द्वारा 18 मार्च को कांग्रेस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए एक बयान को लेकर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में एक करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर कर अपना बयान दर्ज कराया था।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493