आजाद-नजमा तस्वीर मामले की सुनवाई 26 अगस्त को

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला की एक तस्वीर से कथित छेड़छाड़ मामले की एक याचिका पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख मुकर्रर की।

सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने न्यायालय से कहा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता न्यायालय में मौजूद नहीं हैं और उन्होंने सुनवाई को मुल्तवी करने की मांग की है, जिसके बाद न्यायाधीश राजीव शकधर ने मामले की सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख मुकर्रर की।

न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई की तारीख 26 अगस्त तय करने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई के लिए इंतजार किया जा सकता है।

न्यायालय आजाद के नाती फिरोज बख्त की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मौलाना आजाद तथा नजमा हेपतुल्ला की तस्वीर से कथित छेड़छाड़ की प्रारंभिक जांच को एक तर्कसंगत अंत पर लाने की मांग की गई थी।

उल्लेखनीय है कि कथित तौर पर छेड़छाड़ वाली तस्वीर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (आईसीसीआर) की साल 2005 में प्रकाशित एक पुस्तक ‘जर्नी ऑफ ए लेजेंड : मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888-1958’ में छपी थी, जिसमें आजाद तथा स्नातक की उपाधि लेने के बाद हेपतुल्ला साथ-साथ बैठे दिखाए गए हैं।

बाद में आईसीसीआर ने प्रकाशन को वापस ले लिया था।

फिरोज बख्त की तरफ से न्यायालय में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय से कहा कि हेपतुल्ला ने मई 1958 में स्नातक किया था, जबकि मौलाना आजाद की मृत्यु 22 फरवरी, 1958 को ही हो गई थी।

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