उधमपुर हमले के आरोपियों को अलग बैरक में रखने की अनुमति

जम्मू, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को जेल अधीक्षक की उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने उधमपुर आंतकवादी हमले के आरोपी मुहम्मद नावेद और उसके दो साथियों को अन्य कैदियों से दूर अन्य बैरक में रखने की अनुमति मांगी थी।

जम्मू जिले के कोटबालवाल कारागार के अधीक्षक ने नावेद और उसके साथियों- शौकत अहमद भट्ट तथा खुर्शीद अहमद भट्ट को अन्य कैदियों के साथ सामान्य बैरक में रखने की बजाय निगरानी वाले ब्लॉक में स्थानांतरित करने की अर्जी लगाई थी।

कारागार के अधिकारियों का कहना था कि अन्य कैदी उन तीनों की जान के लिए खतरा हो सकते हैं। न्यायाधीश वाई.पी. कोटवाल ने तीनों को स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है।

इस बीच, पुलिस ने मंगलवार को उस ट्रक के मालिक-कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया, जो लश्कर-ए-तैयबा के इन आतंकवादियों को जम्मू एवं कश्मीर के कुलगाम जिले से उधमपुर ले गया था।

इन आतंकवादियों ने पांच अगस्त को उधमपुर जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक बस पर हमला किया था, जिसमें दो जवान शहीद हुए थे और 11 अन्य सैनिक घायल हुए थे।

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