नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखा, जिसके तहत ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की योग्यता सूची में शैक्षणिक योग्यता को भी शामिल किया गया है।
न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने संशोधित हरियाणा पंचायती राज अधिनियम को बरकरार रखने का आदेश दिया और संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं खारिज कर दी।
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