नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली महिला आयोग ने रविवार को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) से अनुरोध किया कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी किशोर को रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दोषी किशोर की रिहाई के खिलाफ शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने का निश्चय किया है।
मालीवाल ने किशोर न्याय बोर्ड को लिखा है, “दिल्ली महिला आयोग ने कल (शनिवार) रात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी किशोर की रिहाई को चुनौती दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई सोमवार को करेगा।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा था कि दोषी किशोर को सुधार गृह में अब अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने कहा कि दोषी, घटना के समय किशोर था, और उसे 20 दिसंबर के बाद सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता।
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