नई दिल्ली, 24 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि महिला चालक और दोपहिया वाहन सवारों को एक जनवरी से प्रभावी होने वाले सम-विषम परिवहन फॉर्मूले से बाहर रखा जाएगा।
केजरीवाल ने संवाददाताओं को बताया, “सिर्फ महिला चालक और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ सफर कर रही महिलाओं को ही सम-विषम फॉर्मूले से बाहर रखा जाएगा। दोपहिया चालकों को भी इस सीमा से बाहर रखा गया है।”
उन्होंने इस फॉर्मूले का उल्लंघन करने वालों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की भी घोषणा की।
केजरीवाल ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपासभापति को भी इससे बाहर रखा जाएगा।
इस फॉर्मूले से जिन लोगों को बाहर रखा गया है, उनमें लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकायुक्त शामिल हैं।
केजरीवाल ने कहा, “लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, भारत के प्रधान न्यायाधीश और केंद्रीय मंत्री इससे बाहर रहेंगे।”
उन्होंने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा के लिए अस्पताल जा रहे लोगों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है।
एंबुलेंस, दमकल वाहनों, जेल वैन, शव वाहनों और पुलिस के वाहनों को भी सम-विषम फॉर्मूले से बाहर रखा गया है।
dharmpath.com dharmpath