मप्र : 35 वर्ष की आयु तक के बाहरी ही पा सकेंगे नौकरी

भोपाल, 11 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में संशोधन किया गया है। प्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए निर्धारित आयु सीमा में पांच वर्ष की कटौती करते हुए उसे 40 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष किया गया है। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

निर्णय के अनुसार, राज्य के पुरुष आवेदकों की आयुसीमा में पांच वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। अब अनारक्षित वर्ग के पुरुष आवेदक, जो राज्य के मूल निवासी हैं, उनकी आयु सीमा 40 वर्ष और बाहर के आवेदकों की आयुसीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार शासकीय, निगम मंडल और स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक और आरक्षित वर्ग के कर्मचारी पुरुष आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, उनकी आयु सीमा 45 वर्ष और बाहर के आवेदकों की 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

अनारक्षित वर्ग की महिला आवेदक, आरक्षित वर्ग की महिला आवेदक जो मध्यप्रदेश की मूल निवासी हैं। उनकी आयु सीमा 45 वर्ष और मध्यप्रदेश के बाहर के आवेदकों की 35 वर्ष रखी गई है।

मंत्रिपरिषद ने विदेशों एवं अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में प्र-संस्करण के लिए मंगवाए जाने वाली दलहन, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर और मटर पर देय मंडी शुल्क से छूट की अवधि को एक वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया। किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय से प्रदेश में स्थापित दाल मिलों में शासकीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक होने में सहायता मिलेगी। इसका लाभ प्रदेश के दलहन उत्पादक किसानों को मिलेगा और उन्हें उपज के बाजिब दाम प्राप्त होंगे।

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