परिसीमन अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 11 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा नौ में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।

बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि इस मंजूरी के बाद 31 जुलाई, 2015 से भारत और बांग्लादेश के बीच क्रमश: 51 बांग्लादेशी और 111 भारतीय एनक्लेव की अदला-बदली के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का परिसीमन करने में चुनाव आयोग को मदद मिलेगी।

बयान के मुताबिक, यह संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम 2015 के अनुरूप है और इसके साथ ही संसद में निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक 2016 के नाम से एक विधेयक पेश करने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है।

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