डियाजियो अभी माल्या को भुगतान न करे : न्यायाधिकरण (लीड-1)

बेंगलुरू, 7 मार्च (आईएएनएस)। हजारों करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान नहीं करने से संबंधित मामलों में उलझे उद्योगपति विजय माल्या को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने सोमवार को एक बड़ा झटका दिया।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने ब्रिटेन की शराब कंपनी डियाजियो पीएलसी को आदेश दिया कि जब तक उसके सामने आए मामले में फैसला नहीं हो जाता है, तब तक कंपनी उद्योगपति विजय माल्या को युनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से हटने की एवज में 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान न करें।

युनाइटेड स्पिरिट्स का डियाजियो ने अधिग्रहण कर लिया है।

भारतीय स्टेट बैंक के एक वकील ने यहां संवाददाताओं से कहा, “न्यायाधिकरण के अध्यक्ष (आर. बेंकनहल्ली) ने तात्कालिक रूप से पद छोड़े जाने के लिए पेश की गई राशि जब्त करने का आदेश दिया और डियाजियो को आदेश दिया कि जब तक न्यायाधिकरण मामले की पूरी सुनवाई कर उसका निपटारा न कर दे, तब तक राशि का भुगतान न किया जाए।”

माल्या के साथ ब्रिटेन की कंपनी डियाजियो तथा उसकी भारतीय सहायक इकाई युनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने पिछले दिनों एक सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत कंपनी छोड़ने के लिए उन्हें कुल 7.5 करोड़ डॉलर की पेशकश की गई है।

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