शीर्ष अदालत ने रेल दुर्घटना पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने पर मुहर लगाई

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेल दुर्घटना में मरे18 लोगों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने की स्वीकृति दी। यह रेल दुर्घटना फरवरी, 2011 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुई थी।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उन लोगों को भी क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया जो दुर्घटना के कारण स्थाई रूप से विकलांग, गंभीर और अन्य तरह से घायल हुए।

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि इस तरह की स्थिति के लिए रेलवे को निर्देश दिए गए हैं।

ट्रेन की छत पर सवार 18 लोगों की उस समय कुचलकर मौत हो गई थी, जब ट्रेन शाहजहांपुर के निकट एक नीची ओवर-ब्रिज से होकर गुजरी।

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