नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के 2002 के हिट एंड रन मामले में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन मामले की त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका स्वीकार कर ली।
सलमान खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि सलमान औचित्य के आधार पर याचिका पर सुनवाई चाहते हैं।
अदालत ने पिछली सुनवाई में सलमान से पूछा था कि क्या वह औचित्य के आधार पर सुनवाई से संतुष्ट होंगे।
अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा सलमान को बरी करने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका स्वीकार कर ली। महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने खंडपीठ से छह महीने बाद की तारीख निर्धारित कर सुनवाई तेज करने का आग्रह किया।
रोहतगी ने अदालत को बताया, “यह 15 साल पुराना मामला है। यदि सुनवाई में तेजी लाई जाए तो अदालत छह महीनों के बाद की तारीख निर्धारित कर सकती है।”
न्यायाधीश खेहर ने याचिका पर सुनवाई में तेजी लाने की आग्रह ठुकराते हुए कहा, “कई गंभीर मामले लंबित हैं। आप सिर्फ इसलिए कि यह सलमान खान हैं, मामले की त्वरित सुनवाई के लिए नहीं कह सकते।”
गौरतलब है कि बंबई उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर, 2015 को सलमान को मामले से बरी कर दिया था।
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