नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को उच्च न्यायालयों के नाम बदलने के लिए विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी।
इस विधेयक के पारित होने के बाद उन उच्च न्यायालयों के नाम बदले जा सकेंगे, जिनके नाम उन शहरों पर आधारित थे, जहां वे स्थित हैं। जबकि अब उन शहरों के ही नाम बदल चुके हैं।
मंत्रिमंडल की ओर जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, “उच्च न्यायालय (नाम संशोधन) विधेयक-2016 के जरिए बम्बई उच्च न्यायालय का नाम बदलकर मुंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर चेन्नई उच्च न्यायालय किया जा सकेगा।”
शहरों के नाम बदलने के बाद से ही इन उच्च न्यायालयों के नाम भी बदले जाने की मांग होती रही है।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि इस समय ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं है, जिसके तहत इन उच्च न्यायालयों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा जा सके, इसलिए प्रस्तावित विधेयक इस जरूरत की पूर्ति करने के लिए लाया जा रहा है।
dharmpath.com dharmpath