ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश

हैदराबाद, 14 जुलाई (आईएएनएस)। शहर की एक अदालत ने गुरुवार को पुलिस को एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असद्दुदीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। यह मुकदमा ओवैसी के इस बयान को लेकर दर्ज किया जाएगा जिसमें उन्होंने पिछले माह गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट (आईएस) से सहानुभूति रखने के संदेह में गिरफ्तार पांच लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराने की बात कही थी।

अदालत ने अधिवक्ता के. करुणा सागर की शिकायत पर यह निर्देश जारी किया।

महानगर दंडाधिकारी की अदालत ने सरूर नगर पुलिस थाने में ओवैसी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा (124 ए) के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। पुलिस को इस बारे में 30 जुलाई से पहले अदालत को इस संदर्भ में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

अधिवक्ता सागर तब अदालत पहुंचे थे जब पुलिस ने उनकी शिकायत पर हैदराबाद के सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

सागर ने आईएएनएस से कहा, “मैंने पुलिस में तीन जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन 10 दिनों तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।”

उन्होंने कहा कि वह सांसद के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश जारी कराने के लिए अदालत पहुंचे।

अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि ओवैसी ने अपनी टिप्पणियों के जरिए राष्ट्र विरोधी तत्वों का साहस बढ़ा रहे हैं और आतंकियों को ऑक्सीजन दे रहे हैं।

पिछले माह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएस से सहानुभूति रखने वाले पांच संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद ओवैसी ने कहा था कि उनकी पार्टी युवाओं को कानूनी सहायता मुहैया कराएगी। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा था कि उनकी पार्टी आतंकवाद का समर्थन नहीं करती।

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