भोपाल, 20 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने के मामले में गाडरवारा न्यायालय की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने आरोपी को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है।
भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय से बुधवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि चीचली थाना क्षेत्र में 15 मई, 2015 को 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर शव कुए में फेंक दिया गया।
परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने जांच में पाया कि किशोरी के साथ हत्या से पहले दुष्कर्म हुआ है।
विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस ने किशोरी के कपड़ों से बरामद खून के नमूनों और अन्य पदार्थो के डीएनए के आधार पर संदिग्धों के शुक्राणु का डीएनए कराया गया, जिसमें एक संदिग्ध बाबा उर्फ रविशंकर के शुक्राणु के डीएनए से मिलान हुआ।
इस मामले में पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया।
इस मामले की सुनवाई करते हुए गाडरवारा न्यायालय की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने आरोपी को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुरेंद्र सिंह राजपूत एवं एच़ एऩ कौरव अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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