भोपाल, 21 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान को और प्रभावी व कारगर बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक लाने वाली है। इस विधेयक में यह प्रावधान किया जाने वाला है कि नगर निकाय का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकेगा, जिसके घर में शौचालय होगा।
यह निर्णय गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा में एक विधेयक लाने का फैसला हुआ है।
इस विधेयक के जरिये नगरीय निकाय के पार्षद, अध्यक्ष व महापौर के चुनाव के लिए शौचालय को अनिवार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को भी तीन साल के लिए बढ़ाने का फैसला हुआ है। साथ ही मंत्रिमंडल ने सनावद में रेलवे ट्रैक के लिए बाजार दर पर जमीन देने का निर्णय भी लिया है।
dharmpath.com dharmpath