सलमान खान 18 साल पुराने चिंकारा मामले में बरी (लीड-1)

जोधपुर, 25 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 18 साल पुराने काले हिरण और चिंकारा के शिकार मामले में बरी कर दिया।

सलमान ने इस मामले में 2006 के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के समक्ष चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सलमान को दो अलग-अलग मामलों में एक साल और पांच साल कैद की सजा सुनाई थी।

न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने सोमवार को सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया और सजा बढ़ाने की राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।

इन मामलों में सुनवाई मई माह के अंतिम सप्ताह में ही पूरी हो गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने आईएएनएस को बताया, “उच्च न्यायालय ने उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया है।”

सलमान पर दो अलग-अलग घटनाओं में काले हिरण तथा चिंकारा के शिकार का आरोप है।

एक घटना जोधपुर के बाहरी इलाके भवाद में 26 सितंबर, 1998 की है, जबकि दूसरी घटना 28 सितंबर, 1998 में घोड़ा फार्म्स की है। उस वक्त फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग चल रही थी।

जिस समय फैसला सुनाया गया, सलमान की बहन अलवीरा खचाखच भरे अदालत कक्ष में मौजूद थीं।

राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता के.एल.ठाकुर ने आईएएनएस को बताया, “हम पहले विस्तार में फैसले का अध्ययन करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे।”

राज्य सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

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