नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संशोधन हेतु बुधवार को एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता लोकपाल के चयन करने वाली समिति के सदस्य होंगे।
कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामले के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में संशोधन विधेयक पेश किया।
लोकपाल अधिनियम में लोकपाल की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति बनाने का प्रावधान है जिसके सदस्य लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं।
संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की स्थिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन समिति का सदस्य बनाया जाएगा।
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