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 कंबोडिया : प्रधानमंत्री के अंगरक्षकों को सजा | dharmpath.com

Tuesday , 6 May 2025

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कंबोडिया : प्रधानमंत्री के अंगरक्षकों को सजा

नॉम पेन्ह, 27 मई (आईएएनएस)। कंबोडिया में एक अदालत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री हुन सेन के अंगरक्षक दल के तीन सदस्यों को चार-चार साल की सजा सुनाई। गत साल अक्टूबर में दो विपक्षी सांसदों पर हमले में इन तीनों की भूमिका थी।

समाचार एजेंसी एफे न्यूज के अनुसार माओ होअंग (34), सोत वान्नी (45) और सारिथ (33) ने 26 अक्टूबर, 2015 को हुई घटना में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली थी।

कंबोडिया नेशनल रेसक्यू पार्टी (सीएनआरपी) के विरोध प्रदर्शन के विरोध के दौरान जब दोनों सीएनआरपी सांसद नॉम पेन्ह स्थित नेशनल एसेम्बली से बाहर आए और कार में सवार हुए तो अंगरक्षकों ने उन्हें कार से घसीटते हुए बाहर खींच लिया था और लात घूसों से पिटाई की थी।

नॉम पेन्ह की नगरपालिका अदालत ने तीनों दोषियों को तीन घंटे के अंदर ही सजा सुना दी।

न्यायाधीश हेंग सोकना ने कहा, “अदालत छेय सारिथ, माओ होअंग और सोत वान्नी को चार-चार साल की सजा देने का निर्णय करती है, लेकिन इन तीनों को एक-एक साल ही जेल में बिताने हैं, बाकी तीन साल की सजा निलंबित कर दी गई है।”

अदालत ने तीनों दोषियों को मिलकर 60 लाख रील (1500 डालर) जुर्माने के रूप में राज्य को देने और दोनों पीड़ितों न्हाय केमरोउन और कोंग सेफीया को चार-चार करोड़ रील (9,800 डालर) क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।

यह फैसला ह्यूमन राइट्स वाच की रपट जारी होने के एक दिन बाद आया है जिसमें हमले की पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।

कंबोडिया : प्रधानमंत्री के अंगरक्षकों को सजा Reviewed by on . नॉम पेन्ह, 27 मई (आईएएनएस)। कंबोडिया में एक अदालत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री हुन सेन के अंगरक्षक दल के तीन सदस्यों को चार-चार साल की सजा सुनाई। गत साल अक्टूबर नॉम पेन्ह, 27 मई (आईएएनएस)। कंबोडिया में एक अदालत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री हुन सेन के अंगरक्षक दल के तीन सदस्यों को चार-चार साल की सजा सुनाई। गत साल अक्टूबर Rating:
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