भोपाल, 6 सितंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय श्रम कानून के 15 प्रावधानों में बदलाव लाने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा है। सरकार को राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार है।
श्रम विभाग द्वारा रविवार को दी गई जानकारी में बताया गया है कि राज्य शासन ने केंद्रीय श्रम कानून के 15 प्रावधानों में जरूरी बदलाव करते हुए श्रम कानून (संशोधन) एवं विविध प्रावधान विधेयक-2015 विधानसभा में 22 जुलाई को पारित कर केंद्र को भेजा है। स्वीकृति के बाद इसे राज्य में अधिनियम के रूप में लागू किया जा सकेगा।
बताया गया है कि पिछले वर्ष वालंटियरी कम्प्लायंस स्कीम के माध्यम से 13 केंद्रीय श्रम कानून की प्रक्रियाओं को प्रशासकीय आदेश द्वारा राज्य में पहले ही सरल किया जा चुका है। अब 15 श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है।