इलाहाबाद-उप्र शासन को हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है की गणतंत्र दिवस पर मदरसों में राष्ट्र ध्वज फहराया जाय.न्यायाधीश चंद्रचूड और यशवंत वर्मा की युगल पीठ ने अपने आदेश में शासन को यह निर्देश जारी करने को कहा है.
अलीगढ के अरुण गौड़ की याचिका पर यह आदेश दिया गया की सुनिश्चित किया जाय की सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों की तरह मदरसों में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा वंदन किया जाय.
राज्य सरकार को उच्च न्यायालय ने हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए 22 सितम्बर की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है.