नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा होने के मद्देजर अपने खिलाफ मुकदमे की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करने की मांग की थी।
संदीप कुमार पर दुष्कर्म का आरोप है, जिसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया है।
विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने कहा, “तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर, आरोपी (कुमार) को आरोप पत्र दाखिल होने तक अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है और उन्हें आगे वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा।”
पूर्व मंत्री ने आशंका जताई थी कि कुछ बदमाश जेल वैन में उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अदालत ने संदीप कुमार की न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, जिसके बाद उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
एक महिला द्वारा उत्तरी दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद दिल्ली सरकार में पूर्व समाज कल्याण व महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।
उनपर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 तथा धारा 328 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कुमार पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
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