कोतवाली नानपारा अंतर्गत असवा मोहम्मदपुर गांव निवासी गुरुदीन का ससुराल रिसिया थाना क्षेत्र के बेड़ियनपुरवा गांव निवासी रंगीलाल के यहां था। गुरुदीन अपनी पत्नी को लाने के लिए गांव के निवासी गुलेराज के साथ ससुराल गया था। तीन दिन के बाद गुरुदीन और उसकी पत्नी बिना किसी से कुछ बताए घर से चले गए थे।
18 अक्टूबर, 2000 को हुई घटना के बाद रंगीलाल और उसके भाई कैलाश ने गुलेराज पर बहन को जबरन भगा देने का आरोप लगाते हुए जमकर पीटा और उसे असवा मोहम्मदपुर गांव के बाहर फेंककर चले गए थे।
वहीं इलाज के दौरान गुलेराज की मौत हो गई थी। गुलेराज के भाई निर्मल कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बहस की।
अपर सत्र न्यायाधीश बृजलाल चौरसिया ने बहस सुनने के बाद दोनों सगे भाइयों को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न जमा करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
dharmpath.com dharmpath