प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जे.पी. सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश-जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन तथा उससे एक दिन पूर्व बिना अनुमति के राजनैतिक विज्ञापनों के प्रकाशन पर आयोग ने रोक लगा दी है।
उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी समाचार पत्रों को भी ये निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी तरह का राजनैतिक विज्ञापन जो एमसीएमसी से अनुमोदित नहीं हैं, प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
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