कोलकाता, 30 जून (आईएएनएस)। शहर के एएमआरआई अस्पताल में एक विनाशकारी आग में 92 लोगों के मारे जाने के लगभग पांच साल बाद गुरुवार को शहर की एक अदालत ने 16 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई आरोप तय किए।
इन 16 आरोपियों में अस्पताल के निदेशक और अधिकारी शामिल हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत (गैर इरादतन हत्या का) आरोप तय किया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल जेल की सजा हो सकती है।
आईपीसी की धारा 304 के अलावा इन 16 आरोपियों पर धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और धारा 38 भी लगाई गई है।
दक्षिणी कोलकाता के धाकुरिया स्थित अस्पताल में लगी इस आग में ज्यादातर गंभीर रूप से बीमार रोगी मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर आग लगने के वक्त नींद में थे। हादसा 9 दिसंबर 2011 को हुआ था।
इन आरोपियों में अस्पताल के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार तोडी, राधे श्याम गोयनका, राधे श्याम अग्रवाल, रवि तोडी, मनीष गोयनका, प्रशांत गोयनका, आदित्य अग्रवाल, प्रीति सुरेखा, राहुल टोडी, मनी क्षेत्री और प्रणव दासगुप्ता तथा कार्यकारी निदेशक दयानंद अग्रवाल शामिल हैं।
बाकी आरोपियों में अस्पताल के अधिकारी प्रीता बनर्जी, साजिद हुसैन, संजीब पाल और सत्यब्रत उपाध्याय हैं।