कामत की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ी

पणजी, 14 अगस्त (आईएएनएस)। लुई बर्जर रिश्वत मामले में शुक्रवार को भ्रष्टाचार रोधी एक विशेष अदालत ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश 19 अगस्त को आएगा।

कामत सहित गोवा के पूर्व लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओ और कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2010 में एक जल निकासी परियोजना का ठेका अमेरिकी कंपनी लुई बर्जर को देने की एवज में कंपनी के अधिकारियों से 976,630 डॉलर रिश्वत ली थी।

मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस की अपराध शाखा के मुताबिक, परियोजना का ठेका लुई बर्जर को सुनिश्चित करने के एवज में कामत को कई किश्तों में एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का भुगतान किया गया था।

पूर्व मुख्यमंत्री कामत ने हालांकि, रिश्वत के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री कभी फाइल पास ही नहीं की और परियोजना को अंतिम मंजूरी लोक निर्माण मंत्रालय (पीडब्ल्यूडी) ने दी थी।

उन्होंने पुलिस पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया।

कामत ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में जांच में अधिकारियों को पूरा सहयोग करने और जांच पूरी होने तक अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा करने की पेशकश भी की है।

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